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GST आने के बाद आपका मनोरंजन सस्ता होगा या महंगा, जानिए

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1 जुलाई से जीएसटी के लागू होने के बाद आपके मनोरंजन पर मिला-जुला असर दिखाई देगा—

नई दिल्ली (जेएनएन)। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए जानकारी दी थी कि जीएसटी को 1 जुलाई से ही देशभर में लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने संसद के सेंट्रल हाल में 30 जून को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा है जिसमें राष्ट्रपति से लेकर पूर्व प्रधानमंत्रियों तक तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। देर रात तक चलने वाले इस समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जीएसटी को लॉन्च करेंगे। हम इस खबर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी के लागू होने के बाद आपका मनोरंजन महंगा होगा या फिर सस्ता। आपको बता दें कि जीएसटी को आजाद भारत का सबसे बड़ा कर सुधार बताया जा रहा है।
माना जा रहा है कि जीएसटी के लागू होने के बाद आपका मनोरंजन खर्च थोड़ा कम ही होगा। जाने किस किस एंटरटेनमेंट सर्विस के लिए आपको कितना जीएसटी चुकाना होगा।

फिल्म देखने का खर्चा: जीएसटी काउंसिल की ओर से प्रस्तावित दरों के मुताबिक 100 रुपए से कम के सिनेमा टिकट पर आपको 18 फीसद जीएसटी देना होगा। वहीं इससे अधिक मूल्य वाले टिकट पर आपको 28 फीसद की दर से जीएसटी देना होगा। जानकारी के लिए बता दें जीएसटी 1 जुलाई से ही मनोरंजन कर की जगह ले लेगा जो फिलहाल हर राज्य में अलग अलग दर से लागू है। यह जीरो से लेकर 110 फीसद तक भी है। अगर आप मौजूदा समय में झारखंड में कोई फिल्म देखें तो आपको 110 फीसद मनोरंजन कर देना होगा, लेकिन यूपी में यही मनोरंजन कर 60 फीसद है। ऐसे में जब आपको देशभर में कहीं पर भी फिल्म देखने पर सिर्फ 28 फीसद का ही टैक्स देना होगा तो इसमें आपका फायदा ही होगा। हां यह बात अलग है कि इस दर से असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के लोगों को नुकसान होगा क्योंकि फिलहाल यहां कोई मनोरंजन टैक्स नहीं वसूला जाता है।

डीटीएच और केबल सर्विसेज होंगी सस्ती: जीएसटी के लागू होने के बाद डीटीएच और केबल सर्विसेज सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल ने केबल टीवी और डीटीएच सर्विसेज के लिए 18 फीसद टैक्स तय किया है। फिलहाल इन सेवाओं पर अलग-अलग राज्यों में 10 से 30 फीसद तक टैक्स लगता है। इसके अलावा 15 फीसद सर्विस टैक्स भी चुकाना पड़ता। ऐसे में आम लोगों का यह मनोरंजन भी सस्ता हो जाएगा।

अम्यूजमेंट और थीम पार्क की सैर पड़ेगी महंगी: 1 जुलाई के बाद अगर आप अम्यूजमेंट और थीम पार्क की सैर करेंगे तो यह आपको थोड़ा महंगा जान पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने इसे 28 फीसद के टैक्स स्लैब में रखा है और मौजूदा समय में इस पर सिर्फ 15 फीसद का टैक्स देना होता है।

आईपीएल देखना पड़ेगा महंगा: जीएसटी के बाद आपको आईपीएल देखना भी महंगा पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि काउंसिल ने आईपीएल जैसे स्पोर्टिंग इवेंट्स को देखने पर 28 फीसद टैक्स लगाया है। आपको बता दे कि मौजूदा समय में इनपर 20 फीसद सर्विस टैक्स ही देना होता है। यानी इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अब आईपीएल के टिकट के दाम भी बढ़ जाएंगे।

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