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दैनिक वेतनभोगियों की स्थायी होगी नौकरी, जानें किसे होगा फायदा

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पटना [जेएनएन]। बिहार सरकार राज्य में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा को स्थायी करेगी। हाईकोर्ट में अरुण कुमार सिन्हा बनाम राज्य सरकार व अन्य के मामले आदेश पर सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट में शपथपत्र देना है। इसका राज्य के लगभग 8-10 हजार दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को फायदा होगा।

विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेवा स्थाई करने पर सहमति बन गई। इसी के साथ सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम विभागों से बुधवार तक उनके यहां वर्ष 2006 से 2017 के बीच कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का ब्योरा मांगा है।

इससे पहले सरकार ने वर्ष 1990 तक के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा स्थाई किया था। उसके बाद विभागों ने जरूरत के हिसाब से अपने यहां दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की तैनाती की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा को स्थाई या समायोजित करने का आदेश दिया था। इसी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिवों से उनके यहां तैनात ऐसे कर्मियों का ब्योरा तलब किया है ताकि कोर्ट में शपथपत्र पेश किया जा सके।

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